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Indian constitution in hindi ( भारतीय संविधान ) All articles

Indian constitution in hindi:- आज हम अपको Indian constitution के बारें में विस्तार से बतायेगें । जिसके बारें में जानना और समझना हम सबके लिए बहुत ही जरूरी हैं।  और अगर आप किसी प्रतियोगी परिक्षा की तैयारी कर रहें हैं तो यह और भी जरूरी हो जाता हैं। हम आपको Indian constitution  को Hindi भाषा में समझायेगें। जिससे कि आपको जल्दी समझ में आ जाये। और आपको  Indian constitution in hindi की PDF Book भी  देगें जिसे आप Download करके भी पढ़ सकते हैं।

भारत का संविधान, भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन (26 नवम्बर) भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है |जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतन्त्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भीमराव आम्बेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतान्त्रिक देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।

Indian constitution in hindi ( भारतीय संविधान ) परिचय

भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 395 अनुच्छेद, तथा 12 अनुसूचियाँ हैं और ये 25 भागों में विभाजित है। परन्तु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे इसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थीं। संविधान में सरकार के संसदीय स्‍वरूप की व्‍यवस्‍था की गई है जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। केन्‍द्रीय कार्यपालिका का सांविधानिक प्रमुख राष्‍ट्रपति है।

भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार, केन्‍द्रीय संसद की परिषद् में राष्‍ट्रपति तथा दो सदन है जिन्‍हें राज्‍यों की परिषद राज्‍यसभा तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 74 (1) में यह व्‍यवस्‍था की गई है कि राष्‍ट्रपति की सहायता करने तथा उसे परामर्श देने के लिए एक रूप होगा जिसका प्रमुख प्रधानमन्त्री होगा, राष्‍ट्रपति इस मन्त्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्‍पादन करेगा। इस प्रकार वास्‍तविक कार्यकारी शक्ति मन्त्रिपरिषद में निहित है जिसका प्रमुख प्रधानमन्त्री है जो वर्तमान में नरेन्द्र मोदी हैं।मन्त्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन (लोक सभा) के प्रति उत्तरदायी है।

प्रत्‍येक राज्‍य में एक विधानसभा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक,आन्ध्रप्रदेश और तेलंगाना में एक ऊपरी सदन है जिसे विधानपरिषद कहा जाता है। राज्‍यपाल राज्‍य का प्रमुख है। प्रत्‍येक राज्‍य का एक राज्‍यपाल होगा तथा राज्‍य की कार्यकारी शक्ति उसमें निहित होगी। मन्त्रिपरिषद, जिसका प्रमुख मुख्‍यमन्त्री है, राज्‍यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्‍पादन में सलाह देती है। राज्‍य की मन्त्रिपरिषद से राज्‍य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है।

Indian constitution in Hindi ( भारतीय संविधान के भाग )

भारतीय संविधान 22 भागों में विभजित है तथा इसमे 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ हैं।

भागविषयअनुच्छेद
भाग 1संघ और उसके क्षेत्र(अनुच्छेद 1-4)
भाग 2नागरिकता(अनुच्छेद 5-11)
भाग 3मूलभूत अधिकार(अनुच्छेद 12 – 35)
भाग 4राज्य के नीति निदेशक तत्त्व(अनुच्छेद 36 – 51)
भाग 4Aमूल कर्तव्य(अनुच्छेद 51A)
भाग 5संघ(अनुच्छेद 52-151)
भाग 6राज्य(अनुच्छेद 152 -237)
भाग 7संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित(अनु़चछेद 238)
भाग 8संघ राज्य क्षेत्र(अनुच्छेद 239-242)
भाग 9पंचायत(अनुच्छेद 243- 243O)
भाग 9Aनगरपालिकाएँ(अनुच्छेद 243P – 243ZG)
भाग 10अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र(अनुच्छेद 244 – 244A)
भाग 11संघ और राज्यों के बीच सम्बन्ध(अनुच्छेद 245 – 263)
भाग 12वित्त, सम्पत्ति, संविदाएँ और वाद(अनुच्छेद 264 -300A)
भाग 13भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम(अनुच्छेद 301 – 307)भाग 14संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ(अनुच्छेद 308 -323)
भाग 14Aअधिकरण(अनुच्छेद 323A – 323B)
भाग 15निर्वाचन(अनुच्छेद 324 -329A)
भाग 16कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबन्ध सम्बन्ध(अनुच्छेद 330- 342)
भाग 17राजभाषा(अनुच्छेद 343- 351)
भाग 18आपात उपबन्ध(अनुच्छेद 352 – 360)
भाग 19प्रकीर्ण(अनुच्छेद 361 -367)
भाग 20संविधान के संशोधनअनुच्छेद
भाग 21अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबन्ध(अनुच्छेद 369 – 392)
भाग 22संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन(अनुच्छेद 393 – 395)

सँविधान के 21 Fact:

Fact No. 1: संविधान को English में “Constitution ” कहा जाता है.

Fact No. 2: भारत के संविधान को बनाने में डॉ भीमराव अम्बेडकर ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. इसीलिए डॉ अम्बेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है.

Fact No. 3: संविधान बनाने वाली कमिटी के अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था.

Fact No. 4: भारत का संविधान पूरे विश्व में सबसे लम्बा और बड़ा संविधान है.

Fact No. 5: भारतीय संविधान पूरा हस्त लिखित है इसे श्री श्याम बिहारी रायजादा ने लिखा था.

Fact No. 6: भारतीय संविधान को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था और इन पन्नों को सजाने का काम शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था.

Fact No. 7: संविधान की ओरिजनल प्रतियाँ आज भी भारत के संसद में है. जहाँ इसे हीलियम के अंदर डाल कर लाइब्रेरी में रखा हुआ है.

Fact No. 8: भारतीय संविधान को बनने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा.

Fact No. 9: हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर पूरा तैयार हो गया था लेकिन इसे सरकार ने 26 जनवरी 1950 को लागू करवाया.

Fact No. 10: हमारे देश को विश्व का सबसे बेहतरीन संविधान माना जाता है.

Fact No. 11: भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां शामिल थी. वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं.

Fact No. 12: जब से हमारा संविधान बना है तब से लेकर अब तक संविधान में सिर्फ 124 संविधान संशोधन हुए है जो हमारे संविधान की मजबूती को दर्शाता है.

Fact No. 13: भारतीय संविधान में पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था जिसे 44वें संशोधन द्वारा सन 1978 में हटाया गया.

Fact No. 14: भारतीय संविधान का पहला संशोधन सन 1951 में हुआ था.

Fact No. 15: संविधान के अनुसार – हमारे देश का अपना कोई धर्म नहीं है. भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है.

Fact No. 16: भारतीय संविधान में कई चीजे दूसरे देशो से ली गई है जिनमे मुख्यतः – रूस, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, जापान, अफ्रीका और फ्रांस शामिल है.

Fact No. 17: अबाइड विथ मी गाने को गणतन्त्र दिवस की परेड में बजाया जाता है.

Fact No. 18: हमारा देश संविधान बनने से पहले ब्रिटिश सरकार बनाये गये एक्ट 1935 को मानता था.

Fact No. 19: संविधान के अनुसार – भारत रत्न, पद्म भूषण और कीति चक्र पुरस्कार गणतंत्र दिवस के दिन ही वितरित किये जाते है.

Fact No. 20: संविधान के अनुसार – स्वतंत्रता दिवस पर देश के लिए संबोधन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है वही गणतंत्र दिवस पर देश के लिए सम्बोधन राष्ट्रपति करता है.

Fact No. 21: भारतीय संविधान द्वारा देश के नागरिको को 6 मौलिक अधिकार दिए गये है.

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